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FAQs

  • 1. बाल विवाह क्या है?
    जब 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की या 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह किया जाता है तो इसे बाल विवाह कहा जाता है। याद रखें: यदि कोई वयस्क पुरुष (21 वर्ष से अधिक आयु का) 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह करता है, तो ऐसे विवाह को भी बाल विवाह कहा जाता है।
  • 2. बाल विवाह के मुद्दे से कौन सा कानून संबंधित है?
    बाल विवाह से संबंधित कानून को बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006 कहा जाता है।
  • 3. बाल विवाह के बारे में कौन रिपोर्ट या शिकायत कर सकता है?
    जिस किसी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि बाल विवाह हुआ है या होने वाला है, वह शिकायत कर सकता है।
  • 4. बाल विवाह की शिकायत कहां करें?
    बाल विवाह की सूचना यहां दी जा सकती है: पुलिस बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) बाल कल्याण समिति जिला अधिकारी अदालत चाइल्डलाइन (1098)
  • 5. PCMA, 2006 के तहत 'शून्य करने योग्य' का क्या अर्थ है?
    'शून्य करने योग्य' का अर्थ है कि एक बच्चा जो विवाहित है, विवाह को समाप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
  • 6. कोई बच्चा विवाह रद्द कराने के लिए कहां जा सकता है?
    एक बच्चा शादी रद्द करने के लिए जिला अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। बच्चा पुलिस, बाल कल्याण समिति, बाल विवाह निषेध अधिकारी, चाइल्डलाइन, सामाजिक संगठनों या किसी अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा करता है, की मदद से अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
  • 7. अगर कोई लड़की 18 साल की हो जाए तो क्या वह फिर भी अपनी शादी रद्द करवा सकती है?
    हां, अगर कोई लड़की 18 साल की हो जाती है, तब भी वह 18 साल की होने के 2 साल के भीतर अपनी शादी रद्द करवा सकती है। इसका मतलब है कि वह 20 साल की होने से पहले अपनी शादी रद्द करवा सकती है।
  • 8. क्या 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी के भीतर बलात्कार की शिकायत कर सकती है? किस कानून के तहत इसे बलात्कार माना जाता है?
    हां, अगर लड़की की शादी 18 साल से पहले हो जाए तो वह पुलिस में रेप की शिकायत कर सकती है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के विवाहित या अविवाहित बच्चे के साथ यौन गतिविधि को बलात्कार माना जाता है।
  • 9. क्या हम बाल विवाह होने से रोक सकते हैं?
    हाँ, हम बाल विवाह होने से रोक सकते हैं।
  • 10. बाल विवाह को कैसे रोका जा सकता है?
    प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत से 'निषेधाज्ञा आदेश' (बाल विवाह रोकने का आदेश) प्राप्त करके बाल विवाह रोका जा सकता है। न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए पुलिस, बाल कल्याण समिति, बाल विवाह निषेध अधिकारी, चाइल्डलाइन, गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जा सकती है।
  • 11. कोई बच्चा अपनी शादी को रद्द कराने के लिए अदालत का दरवाजा कैसे खटखटा सकता है?
    एक बच्चा सीधे या पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO), बाल कल्याण समिति, या अपने अभिभावक या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से अदालत से संपर्क कर सकता है जिस पर बच्चा भरोसा करता है।
  • 12. बाल विवाह कराने पर किसे दंडित किया जा सकता है?
    बाल विवाह के लिए जिन लोगों को दंडित किया जा सकता है उनमें शामिल हैं: अठारह वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी पुरुष जो अठारह वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी करता है कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करता या संचालित करता है, जैसे पुजारी ऐसे व्यक्ति/संगठन जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं या अनुमति देते हैं, जैसे माता-पिता, अभिभावक, रिश्तेदार, पड़ोसी, बिचौलिया आदि। कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा पारित होने के बाद भी बाल विवाह करता है
  • 13. बाल विवाह करने पर क्या सज़ा है?
    बाल विवाह के संचालन के लिए सजा दो साल तक की कैद और/या एक लाख रुपये तक का जुर्माना है।
  • 14. बाल विवाह किस प्रकार का अपराध है?
    बाल विवाह एक संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है।
  • 15. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 किसके विरुद्ध लागू किया जा सकता है?
    अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध लागू किये जा सकते हैं: वर पुजारी या विवाह कराने वाला कोई भी व्यक्ति बाल विवाह की अनुमति देने के लिए माता-पिता, अभिभावक बाल विवाह में सहायता करने या बढ़ावा देने के लिए रिश्तेदार, अतिथि, पड़ोसी
  • 16. बाल विवाह निषेध अधिकारी कौन है?
    बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) किसी भी क्षेत्र में बाल विवाह को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है।
  • 17. बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) के कार्य और कर्तव्य क्या हैं?
    CMPO के निम्नलिखित कर्तव्य हैं: बाल विवाह रोकना बाल विवाह कराने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सबूत एकत्र करना या तो व्यक्तिगत मामलों में सलाह देना या इलाके के निवासियों को आम तौर पर बाल विवाह को बढ़ावा देना, मदद करने, सहायता करना या अनुमति देने में शामिल न होने की सलाह देना इस सामाजिक बुराई और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को जागरूक करना
  • 18. विवाहित लड़की के क्या अधिकार हैं?
    प्रत्येक विवाहित लड़की को पुनर्विवाह होने तक भरण-पोषण और निवास का अधिकार है।
  • 19. बाल विवाह से जन्मे बच्चों के क्या अधिकार हैं?
    बाल विवाह से उत्पन्न प्रत्येक बच्चा एक वैध बच्चा है और उसे भरण-पोषण, उत्तराधिकार आदि का अधिकार है।
  • 20. बाल विवाह को होने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
    बाल विवाह को रोकने के लिए, हम यह कर सकते हैं: बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में माता-पिता और समुदाय के बीच जागरूकता फैलाएं बाल विवाह की किसी भी घटना की रिपोर्ट करें बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए समुदाय के नेताओं को जागरूक करें ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण एवं कल्याण समिति को मजबूत करें
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