FAQs
बाल विवाह के लिए जिन लोगों को दंडित किया जा सकता है उनमें शामिल हैं:
अठारह वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी पुरुष जो अठारह वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी करता है
कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करता या संचालित करता है, जैसे पुजारी
ऐसे व्यक्ति/संगठन जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं या अनुमति देते हैं, जैसे माता-पिता, अभिभावक, रिश्तेदार, पड़ोसी, बिचौलिया आदि।
कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा पारित होने के बाद भी बाल विवाह करता है
CMPO के निम्नलिखित कर्तव्य हैं:
बाल विवाह रोकना
बाल विवाह कराने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सबूत एकत्र करना
या तो व्यक्तिगत मामलों में सलाह देना या इलाके के निवासियों को आम तौर पर बाल विवाह को बढ़ावा देना, मदद करने, सहायता करना या अनुमति देने में शामिल न होने की सलाह देना
इस सामाजिक बुराई और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना
बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को जागरूक करना
बाल विवाह को रोकने के लिए, हम यह कर सकते हैं:
बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में माता-पिता और समुदाय के बीच जागरूकता फैलाएं
बाल विवाह की किसी भी घटना की रिपोर्ट करें
बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें
बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए समुदाय के नेताओं को जागरूक करें
ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण एवं कल्याण समिति को मजबूत करें



